बजट 2023 ने Tax Payers के बीच Old Tax Regime और New Tax Regime के चयन को लेकर वेतनभोगी कर्मचारियों द्वारा किस विकल्प को चुना जाये किसे नहीं की स्थिति पैदा कर दी है, लेकिन इसमें अच्छी बात यह है की सरकार ने नई व्यवस्था को अपनाने को और बढावा देने के लिये कई कर्मचारयो के हित में नीतिया बनायीं है. हालाँकि सरकार ने New Tax Regime को Default व्यवस्था बयाना है लेकिंग कर्मचारियों को Old Tax Regime में रहने का विकल्प भी दिया है. तो आईये समझते वेतनभोगी कर्मचारियों के लिये कोनसी व्यवस्था रहेगी लाभकारी :-
सरकार द्वारा बजट 2020 में एक New Tax Regime पेश की गई जिसमें Tax Slabs में बदलाव किये गये साथ ही Tax Payers को रियायती Tax दरों की पेशकश की गई लेकिन इसके साथ जो लोग New Tax Regime का विकल्प चुनते हैं, वे HRA, LTA, 80C, 80D और अन्य कई छूटों और कटौतियों का Claim नहीं कर सकते हैं। इस वजह से New Tax Regime को ज्यादा लोग स्वीकार नहीं कर पाए। इसको समझते हुये New Tax Regime को बढावा देने के लिये सरकार ने बजट 2023 में 5 बड़े बदलाव पेश किए, जो FY 2024-2025 के लिए भी समान रहेंगे क्योंकि अंतरिम बजट 2024 में कोई बदलाव नहीं किया गया था:-
इस व्यवस्था के तहत, HRA और LTA सहित 60 से अधिक छूट और कटौतियां उपलब्ध हैं, जो आपकी Taxable Income को कम कर सकती हैं। Old Tax Regime में Section 80C में आने वाली छूट को कर्मचारियों के बीच अब तक सबसे लोकप्रिय माना गया है जिससे सालाना कर्मचारी ₹150,000 की बचत अपनी Gross Income से कर सकते है
Income Slab |
Old Tax Regime |
New tax Regime |
New Tax Regime |
₹0 – ₹2,50,000 |
– |
– |
– |
₹2,50,000 – ₹3,00,000 |
5% |
5% |
– |
₹3,00,000 – ₹5,00,000 |
5% |
5% |
5% |
₹5,00,000 – ₹6,00,000 |
20% |
10% |
5% |
₹6,00,000 – ₹7,50,000 |
20% |
10% |
10% |
₹7,50,000 – ₹9,00,000 |
20% |
15% |
10% |
₹9,00,000 – ₹10,00,000 |
20% |
15% |
15% |
₹10,00,000 – ₹12,00,000 |
30% |
20% |
15% |
₹12,00,000 – ₹12,50,000 |
30% |
20% |
20% |
₹12,50,000 – ₹15,00,000 |
30% |
25% |
20% |
>₹15,00,000 |
30% |
30% |
30% |
Which Regime to choose old or new tax regime |
||||
Income Level |
Less: Standard Deduction |
Net Income |
Tax under both regimes |
Additional Deductions(over & above standard deduction)required in Old Regime to Break Even |
₹ 7,00,000 |
₹ 50,000 |
₹ 6,50,000 |
₹ 0 |
₹ 1,50,000 |
You will benefit only in new regime. |
||||
₹ 8,00,000 |
₹ 50,000 |
₹ 7,50,000 |
₹ 36,400 |
₹ 1,38,500 |
Old regime: if deductions > Rs 1,38,500 / New regime: if deductions < Rs 1,38,500 |
||||
₹ 9,00,000 |
₹ 50,000 |
₹ 8,50,000 |
₹ 41,600 |
₹ 2,12,500 |
Old regime: if deductions > Rs 2,12,500/ New regime: if deductions < Rs 2,12,500 |
||||
₹ 10,00,000 |
₹ 50,000 |
₹ 9,50,000 |
₹ 54,600 |
₹ 2,50,000 |
Old regime: if deductions > Rs. 2,50,000/ New regime: if deductions < Rs 2,50,000 |
||||
₹ 12,50,000 |
₹ 50,000 |
₹ 12,00,000 |
₹ 93,600 |
₹ 3,12,500 |
Old regime: if deductions > Rs. 3,12,500/ New regime: if deductions < Rs 3,12,500 |
||||
₹ 15,00,000 |
₹ 50,000 |
₹ 14,50,000 |
₹ 1,45,600 |
₹ 3,58,000 |
Old regime: if deductions > Rs. 3,58,000/ New regime: if deductions < Rs 3,58,000 |
||||
₹ 15,50,000 |
₹ 50,000 |
₹ 15,00,000 |
₹ 1,56,000 |
₹ 3,75,000 |
Old regime: if deductions > Rs. 3,75,000/ New regime: if deductions < Rs 3,75,000 |
||||
₹ 16,00,000 |
₹ 50,000 |
₹ 15,50,000 |
₹ 1,71,600 |
₹ 3,75,000 |
Old regime: if deductions > Rs. 3,75,000/ New regime: if deductions < Rs 3,75,000 |
Particulars |
Old Tax Regime |
New Tax Regime (From 1st April 2023) |
Income level for rebate eligibility |
₹ 5 lakhs |
₹ 7 lakhs |
Standard Deduction |
₹ 50,000 |
₹ 50,000 |
Effective Tax-Free Salary income |
₹ 5.5 lakhs |
₹ 7.5 lakhs |
Rebate u/s 87A |
₹ 12,500 |
₹ 25,000 |
HRA Exemption |
✓ |
X |
Leave Travel Allowance (LTA) |
✓ |
X |
Other allowances including food allowance of Rs 50/meal subject to 2 meals a day |
✓ |
X |
Standard Deduction (Rs 50,000) |
✓ |
✓ |
Entertainment Allowance and Professional Tax |
✓ |
X |
Perquisites for official purposes |
✓ |
✓ |
Interest on Home Loan u/s 24b on: Self-occupied or vacant property |
✓ |
X |
Interest on Home Loan u/s 24b on: Let-out property |
✓ |
✓ |
Deduction u/s 80C (EPF | LIC | ELSS | PPF | FD | Children’s tuition fee etc) |
✓ |
X |
Employee’s (own) contribution to NPS |
✓ |
X |
Employer’s contribution to NPS |
✓ |
✓ |
Medical insurance premium – 80D |
✓ |
X |
Disabled Individual – 80U |
✓ |
X |
Interest on education loan – 80E |
✓ |
X |
Interest on Electric vehicle loan – 80EEB |
✓ |
X |
Donation to Political party/trust etc – 80G |
✓ |
X |
Savings Bank Interest u/s 80TTA and 80TTB |
✓ |
X |
Other Chapter VI-A deductions |
✓ |
X |
All contributions to Agniveer Corpus Fund – 80CCH |
✓ |
✓ |
Deduction on Family Pension Income |
✓ |
✓ |
Gifts upto Rs 50,000 |
✓ |
✓ |
Exemption on voluntary retirement 10(10C) |
✓ |
✓ |
Exemption on gratuity u/s 10(10) |
✓ |
✓ |
Exemption on Leave encashment u/s 10(10AA) |
✓ |
✓ |
Daily Allowance |
✓ |
✓ |
Conveyance Allowance |
✓ |
✓ |
Transport Allowance for a specially-abled person |
✓ |
✓ |
मेरी व्यक्तिगत सोच
नई आयकर व्यवस्था उन लोगों के अनुरूप बनाई गई है, जिनके ज्यदातर खर्चे व्यक्तिगत, वाहन ऋणों, मेडिकल पर आने वाले खर्चे, या बहोत से ऐसे खर्चो को ध्यान में रखे गये है जो की ज्यादातर पहले से प्लान नहीं होते है इसके साथ साथ New Tax Regime में कम Paper Work और Tax Fraud होने की सम्भावना भी कम हो जाती है.
हालाँकि कटौतियों और छूट के अंतर को समझ कर दोनों व्यवस्थाओं के बीच तुलना कर व्यक्तिगत निर्णय लेना बहतर होगा.
Sushil Joshi