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IREM Vol-I, Chapter-III : Rules Regulating Seniority Of Railway Servants

Section No. Description
IREM Vol-I, Chapter-III, Section-A Non-gazetted (IREM Rule No.301 to 326)
IREM Vol-I, Chapter-III, Section-B Gazetted (IREM Rule No.327 to 341)

Non-gazetted (IREM Rule No.301 to 326)

IREM Rule No.301: General/सामान्य

The rules contained in this Chapter lay down the General principles that may be followed for determining the seniority of non-gazetted railway servants on railway administration, except that for the purpose of determining the seniority and promotion of non-gazetted employees of the Diesel Locomotive Works the rules contained in paragraphs 324 to 326 of this Chapter shall be followed.

इस खंड में दिए गए नियम ऐसे सामान्य सिद्धांत निर्धारित करते हैं जिनका रेल प्रशासनों में  अराजपत्रित रेल कर्मचारियों की वरिष्ठता निश्चित करने के लिए पालन किया जा सकता है सिवाय इसके कि डीजल रेल इंजन कारखाने के अराजपत्रित कर्मचारियों की वरिष्ठता निश्चित करने और उनकी पदोन्नति के प्रयोजनार्थ इस खंड के पैरा 324 से 326 दिए गए नियमों का पालन किया जाएगा ।

NOTE/टिप्पणी:

Such of the rules in this Section as are not already extent shall apply from such dates as may be fixed by the railway administrations. The seniority of the staff already determined under the extant rules or orders of the respective railway administrations shall not be altered.

इस खंड में दिए गए वह नियम जो पहले से वर्तमान नहीं हैं, रेल प्रशासन द्वारा नियत तारीख से लागू होंगे । वर्तमान नियमों या संबंधित रेल प्रशासन के आदेशों के अधीन पहले से निश्चित की गई कर्मचारियों की वरिष्ठता में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा ।

IREM Rule No.302: Seniority In Initial Recruitment Grades/प्रारंभिक भर्ती वाले ग्रेड में वरिष्ठता

Unless specifically stated otherwise, the seniority among the incumbents of a post in a grade is governed by the date of appointment to the grade. The grant of pay higher than the initial pay should not, as a rule, confer on a railway servant seniority above those who are already appointed against regular posts. In categories of posts partially filled by direct recruitment and partially by promotion, the criterion for determination of seniority should be the date of regular promotion after due process in the case of promotee and the date of joining the working post after due process in the case of direct recruit, subject to maintenance of inter-se-seniority of promotees and direct recruits among themselves. When the dates of entry into a grade of promoted railway servants and direct recruits are the same they should be put in alternate positions, the promotees being senior to the direct recruits, maintaining inter-se-seniority of each group.

जब तक विनिर्दिष्ट रूप से अन्यथा ना कहा गया हो, किसी ग्रेड में पद के पद धारियों के बीच वरिष्ठता उस ग्रेड में नियुक्ति की तारीख से शासित होगी । यदि किसी रेल कर्मचारी को प्रारंभिक वेतन से अधिक वेतन दिया जाए, तो इससे, नियमतः उन कर्मचारियों से ऊपर वरिष्ठता नहीं मिलेगी जो पहले से नियमित पदों पर नियुक्त हैं । पदों की उन कोटियों में जिनका कुछ भाग सीधी भर्ती द्वारा और कुछ भाग पदोन्नति द्वारा भरा जाता है, वरिष्ठता निश्चित करने का मापदंड पदोन्नति पाने वालों के संबंध में सम्यक प्रक्रिया के बाद नियमित पदोन्नति की तारीख और सीधी भर्ती वालों के संबंध में कार्य पद पर कार्यभार संभालने की तारीख होनी चाहिए, वशर्तें पदोन्नति पाने वाले उम्मीदवारों और सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों में परस्पर वरिष्ठता बनाई रखी जाए । जब पदोन्नति पाने वाले रेल कर्मचारियों और सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों की किसी ग्रेड में प्रवेश की तारीख एक ही हो, तब उन्हें एकांतर स्थानों पर रखा जाना चाहिए । पदोन्नति पाने वाले सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से वरिष्ठ होंगे और प्रत्येक समूह की आपसी वरिष्ठता बनाए रखी जाएगी ।

NOTE/टिप्पणी:
(i) In case the training period of a direct recruit is curtailed in the exigencies of service, the date of joining the working post in case of such a direct recruit shall be the date he would have normally come to a working post after completion of the prescribed period of training.

यदि सेवा की अति आवश्यकता के कारण किसी सीधी भर्ती वाले कर्मचारियों की प्रशिक्षण अवधि में कमी की जाती है तो उसके मामले में कार्य पद पर कार्य ग्रहण करने की तारीख वह होगी जिस तारीख को वह प्रशिक्षण की विहित अवधि पूरी करने के पश्चात सामान्य रूप से कार्य पद पर आया होता ।

[Authority: No. E(NG) I-78-SR-6-42, dated 07.04.1982, ACS No.132]

(ii) The Provision contained in Note (i) above will also apply to the Inter Apprentices and departmentally selected candidates against the quotas prescribed in certain categories to be filled by Limited Departmental Competitive Examination (such as 10% in the case of Traffic and Commercial Apprentices).

उपर्युक्त टिप्पणी (1) में अंतर्विष्ट को उपबंध इंटर अप्रेंटिसों और सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा द्वारा भरी जाने वाली कतिपय कोटियों में विहित कोटे (जैसे यातायात और वाणिज्य अप्रेंटिसों के मामले में 10%) के अंतर्गत विभागीय रूप से चुने गए उम्मीदवारों पर भी लागू होंगे।

[Authority: No. E(NG)I-89/SR6/35, dated 23.08.1991]

IREM Rule No.303: Seniority Of Candidates Recruited Through The Railway Recruitment Board/रेल भर्ती बोर्ड के माध्यम से भर्ती किए गए उम्मीदवारों की वरिष्ठता

 The seniority of candidates recruited through the Railway Recruitment Board or by any other recruiting authority should be determined as under/
रेल भर्ती बोर्ड या किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण के माध्यम से भर्ती किए गए उम्मीदवारों की वरिष्ठता निम्न रुप में निश्चित की जानी चाहिए:

(a) Candidates who are sent for initial training to Training Schools will rank in Seniority in the relevant Grade in the order of merit obtained in the examination held at the end of the training period before being posted against working post. Those who join the subsequent courses and those who pass the examination in subsequent chances will rank junior to those who had passed the examination. In case, however, persons belonging to the same RRB panel are sent for initial training in batches due to administrative reasons and not because of reasons attributable to the candidates, the inter-se seniority will be regulated batch wise provided persons higher up in the panel of RRB not sent for training in the appropriate batch (as per seniority) due to administrative reasons shall be clubbed along with the candidates who took the training in the appropriate batch for the purpose of regulating the inter-se seniority provided such persons pass the examination at the end of the training in the first attempt.

(क) प्रशिक्षण स्कूलों में प्रारंभिक प्रशिक्षण के लिए भेजे जाने वाले उम्मीदवारों की संगत ग्रेड में वरिष्ठता उस क्रम में निर्धारित की जाएगी जिस क्रम में वे कार्यकारी पद पर तैनात किए जाने से पहले प्रशिक्षण अवधि (अवधियों) की समाप्ति पर आयोजित की जाने वाली परीक्षा (परीक्षाओं) में ओवर-ऑल मेरिट प्राप्त करेंगे, बाद के पाठ्यक्रमों में भाग लेने वाले और अनुवर्ती अवसरों में परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवार रैंक में उन उम्मीदवारों से कनिष्ठ होंगे। जिन्होंने परीक्षा पास कर ली थी, लेकिन यदि रेल भर्ती बोर्ड के एक ही पैनल वाले व्यक्तियों को प्रशासनिक कारणों की वजह से, न कि उम्मीदवारों की सुविधानुसार बैचों में प्रारंभिक प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है तो उनकी पारस्परिक वरिष्ठता बैच-वार विनियमित की जाएगी बशर्ते कि रेल भर्ती बोर्ड के पैनल में उच्च रैंक वाले व्यक्तियों को जिन्हें प्रशासनिक कारणों की वजह से उपर्युक्त बैच में (वरिष्ठता के अनुसार) प्रशिक्षण के लिए न भेजा गया हो, उन उम्मीदवारों के साथ शामिल कर लिया जाए जिन्होंने पारस्परिक वरिष्ठता विनियमित किए जाने के प्रयोजन के लिए उपयुक्त बैच में प्रशिक्षण प्राप्त किया हो बशर्ते कि ऐसे व्यक्ति पहले ही प्रयास में प्रशिक्षण की समाप्ति पर परीक्षा उत्तीर्ण कर लें।

[Authority: RBE No.47/1993, No. E(NG)I-89/SR6/32(PNM), dated 19.03.1993, ACS No.9]

Forward reference: RBE No.111/2022, ACS No.277, dated 12.09.2022,

(b) In the case of candidate who do not have to undergo any training in training school, the seniority should be determined on the basis of the merit order assigned by the Railway Recruitment Board or other recruiting authority.

जिन उम्मीदवारों को प्रशिक्षण विद्यालय में कोई प्रशिक्षण प्राप्त नहीं करना होता उनकी वरिष्ठता रेल भर्ती बोर्ड या अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा नियत किए गए गुणावगुण क्रम के आधार पर निश्चित की जाएगी ।

IREM Rule No.304: Seniority Among Candidates Of Equal Merit/समान योग्यता क्रम के उम्मीदवारों की वरीयता

When two or more candidates are declared to be of equal merit at one and the same examination / selection, their relative seniority is determined by the date of birth the older candidate being the senior.

जब एक ही परीक्षा / चयन में दो या दो से अधिक उम्मीदवार समान योग्यता क्रम पर घोषित किए जाएं, तब उनकी आपसी वरिष्ठता जन्म तिथि द्वारा निश्चित की जानी चाहिए । अधिक आयु वाला उम्मीदवार वरिष्ठ होगा ।

IREM Rule No.305: Seniority On Late Joining/ विलंब से कार्यभार संभालने पर वरीयता

When, however, a candidate whose seniority is to be determined under paragraphs 303 and 304 above cannot join duty within a responsible time after the receipt of orders of appointment, the appointing authority may determine his seniority by placing him below all the candidates selected at the same examination / selection, who have joined within the period allowed for reporting to duty or even below candidates selected at subsequent examination / selection who have joined before him.

यदि कोई उम्मीदवार जिसकी वरिष्ठता उपर्युक्त पैरा 303 और 304 के अधीन निश्चित की जानी है, नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के बाद उचित अवधि में कार्यभार न संभाल पाए तो नियुक्ति अधिकारी उसे उन सब उम्मीदवारों से नीचे रखकर उनकी वरिष्ठता निश्चित कर सकते हैं जो उसी परीक्षा चयन में चुने गए हों और जिन्होंने कार्यभार संभालने के लिए दी गई अवधि के अंदर कार्यभार संभाल लिया हो या उसे उन सब उम्मीदवारों से भी नीचे रखा जा सकता है जो बाद की परीक्षा चयन में चुने जाएं और उससे पहले कार्यभार संभाल लें ।

IREM Rule No.306: Seniority Of Candidates Selected In Earlier Selection/पहले चयन में नियुक्ति के लिए चुने गए उम्मीदवारों की वरिष्ठता

Candidates selected for appointment at an earlier selection shall be senior to those selected later irrespective of the dates of posting except in the case covered by paragraph 305 above.

उपर्युक्त पैरा 305 के अधीन आने वाले मामलों को छोड़कर पहले चयन में नियुक्ति के लिए चुने गए उम्मीदवार, बाद के चयन में चुने जाने वाले उम्मीदवारों से वरिष्ठ होंगे चाहे उनकी तैनाती की तारीख कोई भी हो ।

IREM Rule No.307: Seniority When Confirmation Follows Probation Period/परिवीक्षा अवधि के बाद पुष्टि पर वरिष्ठता

When confirmation follows a specified probationary period if any, without break, the date of appointment to the grade is reckoned from the date of commencement of such probationary period.

जब विनिर्दिष्ट अविच्छिन्न परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो, के बाद पुष्टि होती हो तब ग्रेड में नियुक्ति की तारीख इस परिवीक्षा अवधि के प्रारंभ होने की तारीख से गिनी जाएगी ।

IREM Rule No.308: Seniority In Extended Probation Period/बढ़ाई गई परिवीक्षा अवधि उपरांत पुष्टि पर वरीयता

When a probationary period is followed by an extended probationary period and confirmation follows such extension without break, the date of appointment to the grade or post, unless otherwise stated, should be reckoned from a date later than the commencement of the probationary period, to the extent of the extension of the probationary period. In cases where probationary period is not extended and staff are confirmed at the end of such period the date of appointment to the grade or post will be that on which the employee was sent to the training school for initial training or the date of joining the working post whichever is earlier.

जब परिवीक्षा अवधि के बाद परीक्षा अवधि बढ़ाई जाए और इस बढ़ाई गई अवधि के बाद अविच्छिन्न रूप से पुष्टि होती है तो ग्रेड या पद में नियुक्ति की तारीख, जब तक कि अन्यथा ना कहा गया हो, परिवीक्षा अवधि प्रारंभ होने के बाद की तारीख से गिनी जाए । यह तारीख परिवीक्षा अवधि प्रारंभ होने की तारीख से उतनी ही आगे होगी जितनी अवधि के लिए परिवीक्षा अवधि बढ़ाई गई हो । उन मामलों में, जहां परिवीक्षा अवधि बढ़ाई न जाए और परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर कर्मचारियों की पुष्टि कर दी जाए, वहां ग्रेड या पद पर नियुक्ति की तारीख वह होगी जिस तारीख को कर्मचारी को प्रारंभिक प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण विद्यालय में भेजा गया हो या जिस तारीख को उसने कार्य पद पर कार्यभार संभाला हो, इनमें से जो भी पहले हो ।

IREM Rule No.308: Seniority On Promotion/पदोन्नति पर वरिष्ठता

Paragraph 306 above applies equally to seniority in promotion vacancies in one and the same category due allowance being made for delay, if any, in joining the new posts in the exigencies of service.

उपर्युक्त पैरा 306 एक ही कोटि के पदोन्नति के रिक्त स्थानों में वरिष्ठता के संबंध में समान रूप से लागू होता है । यदि सेवा की आवश्यकताओं के कारण नए पदों का कार्यभार संभालने में कोई विलंब हो जाए तो वरिष्ठता निश्चित करने में उसका उचित ध्यान रखा जाना चाहिए ।

IREM Rule No.310: Seniority On Mutual Exchange/परस्पर विनिमय पर वरिष्ठता

Railway servants transferred on mutual exchange from one cadre of a division, office or railway to the corresponding cadre in another division, office or railway shall retain their seniority on the basis of the date of promotion to the grade or take the seniority of the railway servants with whom they have exchanged, whichever of the two may be lower.

जिन रेल कर्मचारियों की परस्पर विनिमय आधार पर किसी मंडल, कार्यालय या रेलवे के एक संवर्ग से दूसरे मंडल, कार्यालय या रेलवे के तदनुरूप संवर्ग में स्थानांतरण हो, उन कर्मचारियों की वरिष्ठता ग्रेड में पदोन्नति की तारीख के आधार पर बनी रहेगी या वे उन रेल कर्मचारियों की वरिष्ठता का स्थान ले लेंगे, जिनके साथ उनका स्थानांतरण हुआ है, दोनों में से जो भी नीचे हो ।

Revised para 310 will now read as under:-

“(a) Railway servants transferred on mutual exchange basis from one cadre of a Division/ Office/ Railway/ PU/ Unit to the corresponding cadre in another Division/ Office/ Railway/ PU/ Unit shall retain their seniority on the basis of the date of promotion to the grade or take the seniority of the Railway Servant with whom they have exchanged, whichever of the two may be lower.

(b) In case of employees working in Level-1 (Grade Pay Rs.1800), such transfer on mutual exchange basis may be allowed between an employee belonging to any Department/ Cadre of a Division/ Office/ Railway/ PU/ Unit and another employee belonging to any Department/ Cadre of another Division/ Office/ Railway/ PU/ Unit without insisting upon applicability of the term of ‘corresponding cadre’. The employee should have the same Medical Standard as per the requirement of the post to which transfer is being sought. The staff so transferred should invariably be imparted requisite training in the new unit wherever considered essential before putting him/ her on a working post. This training period will be counted as duty.

[Authority: RBE No.99/2018, No.E(NG)I-2017/TR/19, dated 06.07.2018]

IREM Rule No.311: Seniority On Transfer In The Interest Of Administration/प्रशासन के हित में स्थानांतरण पर वरिष्ठता

Seniority of railway servants on transfer from one cadre to another in the interest of the administration is regulated by the date of promotion/date of appointment to the grade as the case may be.

प्रशासन के हित में एक संवर्ग से दूसरे संवर्ग में स्थानांतरण होने पर रेल कर्मचारियों की वरिष्ठता यथास्थिति पदोन्नति की तारीख/ग्रेड में नियुक्ति की तारीख द्वारा विनियमित होती है I

IREM Rule No.312. Seniority on Transfer On Request/अनुरोध पर स्थानांतरण पर वरिष्ठता

The seniority of railway servants transferred at their own request from one railway to another should be allotted below that of the existing confirmed, temporary and officiating railway servants in the relevant grade in the promotion group in the new establishment irrespective of the date of confirmation or length of officiating or temporary service of the transferred railway servants.

जिन रेल कर्मचारियों का एक रेलवे से दूसरे रेलवे पर स्थानांतरण उनके अपने अनुरोध पर हो, उन्हें नए स्थापना के पदोन्नति वर्ग के सुसंगत ग्रेड में उन सब रेल कर्मचारियों के नीचे स्थान दिया जाए जिनकी पुष्टि हो चुकी हो और स्थानापन्न रूप में काम कर रहे हों चाहे स्थानांतरित हुए रेल कर्मचारियों की पुष्टि की तारीख कोई भी हो या उनकी स्थानापन्न सेवा की अवधि कितनी भी हो ।

 

Note/टिप्पणी:
(i) This applies also to cases of transfer on request from one cadre/division to another cadre/division on the same railway.

एक ही रेलवे पर एक संवर्ग / मंडल से दूसरे संवर्ग / मंडल में अनुरोध पर स्थानांतरण के मामलों में भी यह लागू होता है ।

[Authority: RBE No.16/1986,
No. E(NG)I-85 SR 6/14, dated 21.01.1986]

(ii) The expression “Relevant Grade” applies to grade where there is an element of direct recruitment. Transfers on request from Railway employees working in such grades may be accepted provided they fulfill the educational qualifications laid down for direct recruitment to the post. No such transfers should be allowed in the intermediates grades in which all the posts are filled entirely by promotion of staff from the lower grade(s) and there is no element of direct recruitment.

“सुसंगत ग्रेड” अभिव्यक्ति उन ग्रेडों पर लागू होती है जिनमें सीधी भर्ती भी की जाती है I ऐसे ग्रेडों में कार्यरत कर्मचारियों के स्थानांतरण के अनुरोध को इस शर्त पर स्वीकार किया जा सकता है कि वे पद पर सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक अर्हता रखते हों । मध्यवर्ती ग्रेडों में जिनमें सभी पद निचले ग्रेड के कर्मचारियों की पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं और सीधी भर्ती नहीं की जाती, इस प्रकार के स्थानांतरण की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

[Authority: RBE No.24/2000,
No. E(NG)I/99/TR/15, dated 08.02.2000,
SC No.9 to MC No.24,
ACS No.95]

IREM Rule No.313: Seniority of Medically Unfited Railway Servants/स्वास्थय की दृष्टि से अनुपयुक्त ठहराए गए रेल कर्मचारी की वरिष्ठता

(a) (i) Medically de-categorized staff may, as far as possible, be absorbed in such alternative posts which should broadly be in allied categories and where their background and experience in earlier posts could be utilized. For example, traffic running and operating, staff need not necessarily be absorbed in the ticket checking cadre alone but they could also be absorbed in other commercial, station or yard categories.

जो कर्मचारी स्वास्थ्य के आधार पर विकोटिकृत कर दिए जाएं, उन्हें जहां तक संभव हो, ऐसे वैकल्पिक पदों में आमेलित कर लिया जाए जो संबद्ध कोटियों में हो और जहां उनके पिछले पदों के अनुभव का उपयोग किया जा सके I उदाहरण के लिए, यह आवश्यक नहीं है कि यातायात चालन और परिचालन कर्मचारी केवल टिकट जांच संवर्ग में ही आमेलित किए जाएं, बल्कि उन्हें अन्य वाणिज्य, स्टेशन या यार्ड कोटियों में भी आमेलित किया जा सकता है ।

(ii) The medically de-categorized staff absorbed in alternative posts, whether in the same or other cadre, should be allowed seniority in the grade of absorption with reference to the length of service rendered in the equivalent or corresponding grade, irrespective of the rate of pay fixed in the grade of absorption under the extant rules. In the case of staff who are in grade higher than the grade of absorption at the time of medical de-categorization, total service in the equivalent and higher grade is to be taken into account.
Provided that if a medically de-categorized employee happens to be absorbed in the cadre from which he was originally promoted, he will not be placed above his erstwhile seniors in the grade of absorption.

स्वास्थ्य के आधार पर विकोटिकृत किए जाने के कारण वैकल्पिक पदों में, चाहे उसी संवर्ग में या दूसरे संवर्ग में आमेलित किए गए कर्मचारियों की वरिष्ठता, समकक्ष या तदनुरूप ग्रेड में की गई सेवा की अवधि के संदर्भ में दी जानी चाहिए, इसमें वर्तमान नियमों के अधीन आमेलन के पद में नियत की गई वेतन-दर पर विचार नहीं करना चाहिए I जो कर्मचारी स्वास्थ्य के आधार पर विकोटिकृत ठहराए जाने के समय आमेलन के ग्रेड से ऊँचे ग्रेड में हो उनकी वरिष्ठता निश्चित करने में समकक्ष और ऊंचे ग्रेड की कुल सेवा हिसाब में ली जानी चाहिए ।
परंतु यदि स्वास्थ्य के आधार पर विकोटिकृत ठहराया गया कोई कर्मचारी यदि उसी संवर्ग में आमेलित कर लिया जाए जिससे प्रारंभ में उसकी पदोन्नति हुई थी, तो उसे आमेलन के ग्रेड में तत्कालीन वरिष्ठ कर्मचारियों से ऊपर स्थान नहीं मिलेगा I

(iii) While absorbing the medically de-categorized Running Staff in alternative posts, a percentage of basic pay representing the pay element in Running Allowance, as decided by the Government through administrative instructions from time to time, should be added to the minimum as well as maximum of the scale of pay for purposes of identifying ‘equivalent’ posts and their seniority should then be fixed in the equivalent absorbing posts.

स्वास्थ्य के आधार पर विकोटिकृत ठहराए गए रनिंग कर्मचारियों को वैकल्पिक पदों में आमेलित करते समय, समय-समय पर प्रशासनिक अनुदेशों के माध्यम से सरकार द्वारा यथा विनिश्चित रनिंग भत्ते में वेतन तत्व के रूप में, मूल वेतन का एक निश्चित प्रतिशत ‘समकक्ष’ पदों की पहचान के प्रयोजनार्थ वेतन के न्यूनतम तथा अधिकतम वेतन में जोड़ दिया जाना चाहिए । तत्पश्चात उनकी वरिष्ठता समकक्ष आमेलक पदों में निश्चित की जानी चाहिए ।

[Authority: No.E(NG) II/77/RE-3-2, dated 02.09.1977
and No.E(NG)I-8O-SR-6/83, dated 05.03.1981]

(b) Railway servants whose services were terminated either because of the maximum limit of all leave including extraordinary leave having been exceeded or the medical authorities could not recommend the grant of extraordinary leave in the case of tuberculosis, pleurisy and leprosy patients and are re-employed in railway service after being declared fit to work by the medical authority should take their seniority below all permanent railway servants on the date of their re-employment provided they were permanent before medical unfitness or would have been confirmed in the meantime. Railway servants who were officiating or temporary at the time of medical unfitness or would not have been confirmed in the meantime should be placed below the officiating or temporary employees as the case may be on the date of their re-employment.

जिन रेल कर्मचारियों की सेवाएं इसलिए समाप्त कर दी गई थी कि उन्होंने असाधारण छुट्टी को मिलाकर सब प्रकार की छुट्टियां अधिकतम सीमा से भी अधिक ले ली थी या चिकित्सा प्राधिकारियों ने तपेदिक, प्लूरिसी और कोढ़ के रोगियों को असाधारण छुट्टियां देने की सिफारिश नहीं की थी और जिन्हें चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा कार्य के लिए उपयुक्त घोषित किए जाने के बाद, रेल सेवा में पुनः नियोजित किया गया है, उन्हें उनकी पुनः नियोजन की तारीख को सभी स्थाई कर्मचारियों के नीचे वरिष्ठता मिलनी चाहिए, बशर्ते स्वास्थ्य की दृष्टि से अनुपयुक्त ठहराए जाने से पहले वह स्थाई हो या उस बीच स्थाई हो गए होते उन रेल कर्मचारियों को स्वास्थ्य की दृष्टि से अनुपयुक्त ठहराए जाने के समय स्थानापन्न या अस्थाई रूप में कार्य कर रहे थे या जो उस बीच में स्थाई हो गए होते, उन्हें उनकी पुनः नियोजन की तारीख को यथास्थिति स्थानापन्न या अस्थाई कर्मचारियों के नीचे स्थान दिया जाए ।

(c) Seniority of medically unfitted staff mentioned in sub-para (a) above, on restoration to their original posts should be determined as under:—

स्वास्थ्य की दृष्टि से अनुपयुक्त ऐसे कर्मचारियों की वरिष्ठता, जिनका उल्लेख उपर्युक्त उप-पैरा (क) में किया गया है, अपने मूल पदों पर पुनः स्थापित होने पर, निम्न रुप में निश्चित की जानी चाहिए:-

(i) Railway servants who properly appeal within the time limit laid down for appeals or whose appeal is entertained in a reasonable period waiving the time limit and get declared fit, should not lose their seniority or their claim for consideration for promotion for which they were eligible in the original category in which they were employed.

जो रेल कर्मचारी अपीलों के लिए निर्धारित समय सीमा के भीतर समुचित रुप से अपील करते हैं या जिनकी अपील पर समय सीमा में छूट देय हुए समुचित अवधि में कार्यवाही कर ली जाती है और उपयुक्त घोषित कर दिया जाता है, उन्हें अपनी नियुक्ति की मूल कोटि में अपनी वरिष्ठता या पदोन्नति के लिए जिनके वे पात्र थे, विचार करने के दावे से वंचित नहीं किया जाना चाहिए ।

(ii) Seniority of railway servants who prefer delayed appeals and are declared fit or who take treatment and consequently get declared fit, if they were formerly confirmed in the grades in which they were, would be affected to the extent of any persons who may have been confirmed before their re-absorption into the original category. If, however, they were only officiating in the original category, then their seniority should be below the staff confirmed till then, but need not be affected vis-a-vis their original juniors who happen to be till officiating.

जो रेल कर्मचारी विलंब से अपील करते हैं और उपयुक्त घोषित कर दिए जाते हैं या जो उपचार कराते हैं और उसके फलस्वरूप उपयुक्त घोषित कर दिए जाते हैं; यदि वे उन ग्रेडों में, जिन पर वे थे, पहले ही स्थाई कर लिए गए थे तो उनकी वरिष्ठता पर उस सीमा तक प्रभाव पड़ेगा जिस सीमा तक मूल कोटि में उनके पुन:आमेलन से पहले कोई अन्य व्यक्ति स्थाई कर दिया जाता। लेकिन, यदि वे मूल कोटि में केवल स्थानापन्न रूप में कार्य कर रहे थे तो उनकी वरिष्ठता उन सब कर्मचारियों से नीचे होगी जो उस समय तक स्थाई हो गए हो, इसका उनकी वरिष्ठता पर, उन मूल कनिष्ठ कर्मचारियों की तुलना में कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा जो अभी भी स्थानापन्न रूप में कार्य कर रहे हो ।

(d) In the case of staff coming to a new unit on own request by accepting bottom seniority and then getting medically de-categorized, provision of sub-Para (a) (ii) above will be applicable only to the extent of service in the new unit.

नई यूनिट में अपने अनुरोध पर आने वाले उन कर्मचारियों के मामले में, जो निम्नतम वरिष्ठता स्वीकार कर लेते हैं और फिर स्वास्थ्य के आधार पर विकोटिकृत घोषित कर दिए जाते हैं, उपर्युक्त उप-पैरा (क) (ii) के उपबंध नई यूनिट में उनकी सेवा की सीमा तक ही लागू होंगे ।

[Authority: No.E(NG)I-71 SR6/39, dated 31.05.1977]

(e) In the case of staff who are not required to undergo periodical medical examination but who of their own accord request for change of category on grounds of health, and are recommended change of occupation by the medical authority, their change will be treated as transfer on own request and dealt with as per para 312.

उन कर्मचारियों के मामले में, जिनके लिए आवधिक स्वास्थ्य परीक्षा कराना आवश्यक नहीं है परंतु वे अपनी ओर से स्वास्थ्य के आधार पर कोटि में परिवर्तन का अनुरोध करते हैं, और चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा व्यवसाय के परिवर्तन की सिफारिश की जाती है, उनके अपरिवर्तन को अपने अनुरोध स्थानांतरण के रूप में माना जाएगा और पैरा 312 के अनुसार कार्यवाही की जाएगी ।

[Authority: No.E(NG)I-76 SE 6/37, dated 18.09.1976]

IREM Rule No.313A: Assignment Of Seniority To Redeployed Surplus Staff/पुर्नतैनात अधिशेष कर्मचारियों की वरिष्ठता का निर्धारण

The surplus employees are not entitled for benefit of the past service rendered in the previous unit / department for the purpose of their seniority in the new unit / department. Such employees are to be treated as fresh entrants in the matter of their seniority, promotions etc.

Note: (I) When two or more surplus employees of a particular grade in a unit / department are selected on different dates for absorption in a grade in another unit / department, their inter-se seniority in the later unit / department will be the same as in their previous unit / department provided that:-

(i) No direct recruit has been selected for appointment to that grade in between these dates; and
(ii) No promotee has been approved for appointment to that grade between
these dates.

(II) When two or more surplus employees of a particular grade in a unit / department are simultaneously selected for redeployment in another unit / department in a grade, their inter-se seniority in the particular grade, on redeployment in the latter unit / department, would be the same as in their previous unit / department.

अधिशेष कर्मचारी नई इकाई/विभाग में उनकी वरिष्ठता के प्रयोजनार्थ पूर्ववर्ती इकाई/विभाग में प्रदान की गई विगत सेवा के लाभ के हकदार नहीं हैं । ऐसे कर्मचारियों को उनकी वरिष्ठता, पदोन्नति आदि के मामले में नया प्रवेशकर्ता माना जाएगा ।
टिप्पणी:
(I) जब किसी इकाई/विभाग में ग्रेड विशेष में दो या उससे अधिक कर्मचारी किसी अन्य इकाई/विभाग में किसी ग्रेड में आमेलन हेतु विभिन्न तारीखों पर चुने जाते हैं तो पश्चवर्ती इकाई में उनकी पारस्परिक वरिष्ठता उनकी पूर्व इकाई/विभाग के समान होगी, वशर्तें कि

(i) उन तारीखों के बीच उस ग्रेड में नियुक्ति हेतु किसी सीधी भर्ती का चयन नहीं हुआ हो; और

(ii) उन तारीखों के बीच उस ग्रेड में नियुक्ति के लिए किसी प्रमोटी का चयन नहीं हुआ हो ।

(II) जब किसी इकाई/विभाग में किसी ग्रेड विशेष में दो या उससे अधिक अधिशेष कर्मचारी किसी अन्य इकाई/विभाग में किसी ग्रेड में पुर्नतैनाती हेतु साथ-साथ चुने जाते हैं तो परिवर्तित इकाई/विभाग में पुर्नतैनाती पर उस ग्रेड विशेष में उनकी पारस्परिक वरिष्ठता उनकी पूर्ववर्ती इकाई/विभाग के समान होगी ।

[Authority: RBE No.105/2004,
No.E(NG)I-2000/SR6/23, dated 25.05.2004, ACS No.159]

IREM Rule No.314: Seniority when date of appointment to a grade is the same/वरिष्ठता, जब ग्रेड में नियुक्ति की तारीख एक ही हो

Subject to what has been stated in paragraphs 302, 303, 304, 305 & 306, when the dates of appointment to the grade are the same, the dates of entry into the grade next below it shall determine seniority. If those dates also coincide, then the dates of entry into each of the lower grades in order down to the lowest grade in the channel of promotion shall determine seniority. If these dates are also identical, then the relative date of birth shall determine seniority, the older person being the senior.

पैरा 302, 303, 304, 305 और 306 में जो कुछ कहा गया है उसके अधीन रहते हुए जब ग्रेड में नियुक्ति की तारीखें एक ही हों, तो वरिष्ठता उस ग्रेड से नीचे के ग्रेड में प्रवेश की तारीख के संदर्भ में निश्चित की जाएगी । यदि वे तारीखें भी एक ही हों, तो पदोन्नति सारणि में एक के बाद नीचे की ओर न्यूनतम ग्रेड तक प्रत्येक ग्रेड में प्रवेश की तारीख वरिष्ठता निश्चित करेगी । यदि वे तारीखें भी समान हों, तो जन्म तिथि से वरिष्ठता निश्चित की जाएगी । आयु में बड़ा व्यक्ति वरिष्ठ होगा ।

IREM Rule No.315: Departmental Examination-Trade Test/विभागीय परीक्षा-व्यवसायिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर वरिष्ठता

Subject to what is stated in paragraphs 316, 317 and 320 below, where the passing of a departmental examination or trade test has been prescribed as a condition precedent to the promotion to a particular non-selection post, the relative seniority of the railway servants passing the examination/test in their due turn and on the same date or different dates which are treated as one continuous examination, as the case may be, shall be determined with reference to their substantive or basic seniority.

नीचे दिए गए पैरा 316, 317 और 320 में जो कुछ कहा गया है उसके अधीन रहते हुए जहां किसी विशिष्ट और अचयन पद पर पदोन्नति से पहले विभागीय या व्यावसायिक परीक्षा उत्तीर्ण करना शर्त के रूप में विहित किया गया हो, वहां अपनी देय पारी में और एक ही तारीख को या विभिन्न तारीखों को जिन्हें एक लगातार परीक्षा माना जाए, जैसी भी स्थिति हो, परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले रेल कर्मचारियों की वरिष्ठता उनकी अधिष्ठाई या मूल वरिष्ठता के संदर्भ में निश्चित की जाएगी ।

IREM Rule No.316: Seniority When Employee Unable To Appear In The Examination-Test In his Turn/अपनी पारी में परीक्षा-परीक्षण में बैठने में असमर्थ होने पर वरिष्ठता

A railway servant who, for reasons beyond his control, is unable to appear in the examination / test in his turn along with others, shall be given the examination / test immediately he is available and if he passes the same, he shall be entitled for promotion to the post as if he had passed the examination / test in his turn.

Note

(1)   The expression ‘Reasons Beyond His Control’ appearing above should be interpreted to include the following:

(i) Sickness of the railway servant supported by the medical certificate of the authorized medical attendant;
(ii) Sickness of the members of a railway servant’s family supported by the medical certificate of the authorized medical attendant, so serious that the railway servant could not be reasonably expected to take the test;
(iii) Proved non-receipt of intimation of the examination / test owing to being on leave or on duty elsewhere than at the headquarters or for any other reasons acceptable to the administration; and
(iv)Administration not relieving the railway servant for such examination or test.

2. This will not apply to departmental examinations prescribed in App. 2 & 3 of IREM.

यदि कोई रेल कर्मचारी ऐसे कारणों से जो उसके नियंत्रण से बाहर हों, अन्य कर्मचारियों के साथ अपनी पारी में परीक्षा परीक्षण में बैठने में असमर्थ हो, तो जैसे ही वह प्राप्य हो उसे तत्काल परीक्षा/परीक्षण में बैठना होगा और यदि वह उस में उत्तीर्ण हो जाए, तो वह पद पर पदोन्नति का उसी रूप में हकदार होगा जैसे उसने परीक्षा/ परीक्षण अपनी पारी में ही उत्तीर्ण की हो।
टिप्पणी:
1.     ऊपर निर्दिष्ट अभिव्यक्ति ‘उसके नियंत्रण से बाहर’ की व्याख्या निम्नलिखित में शामिल है:-

(i) रेल कर्मचारी की बीमारी जिसके समर्थन में प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक का चिकित्सा प्रमाण पत्र हो।
(ii) रेल कर्मचारी के परिवार के किसी सदस्य की इतनी गंभीर बीमारी कि रेल कर्मचारी से परीक्षा में बैठने की वास्तव में आशा न की जा सके । बीमारी के समर्थन में प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक का चिकित्सा प्रमाण पत्र होना चाहिए।
(iii) छुट्टी पर होने के कारण या मुख्यालय से अन्यत्र ड्यूटी पर होने के कारण या किसी और कारण से जो प्रशासन को स्वीकार्य हो, परीक्षा/परीक्षण की सूचना न मिलने का सिद्ध प्रमाण हो, और
(iv) ऐसी परीक्षा/परीक्षण के लिए प्रशासन रेल कर्मचारी को कार्यमुक्त न करता हो ।

2.    यह परिशिष्ट 2 और 3 भारतीय रेल स्थापना नियमावली में विहित विभागीय परीक्षा पर लागू नहीं होगा ।

IREM Rule No.317: Seniority For Promotion As Section Officer (Accounts) Or Inspectors Of Station Or Stores Accounts/अनुभाग अधिकारी (लेखा) या स्टेशन या भंडार निरीक्षक के रूप में पदोन्नति के लिए वरिष्ठता

(a) Seniority for promotion to the rank of Section Officer (Accounts) or Inspector of Station or Stores Accounts should count entirely according to the date of passing the examination qualifying for promotion to those ranks. Candidates who pass the examination in a particular year are ipso facto senior to those who qualify in subsequent years irrespective of their relative seniority before passing the examination. On receipt of the result of the above examination an appropriate Selection Board on each Railway Administration should immediately arrange to assign a suitable place to each such candidate in the panel based on their relative seniority. The staff placed on the panel in any year will rank enbloc senior to those empanelled in subsequent years.

अनुभाग अधिकारी लेखा या स्टेशन या भंडार लेखा निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिए वरिष्ठता उस तारीख के अनुसार गिनी जाएगी, जिस तारीख को उम्मीदवारों ने उन पदों पर पदोन्नति के लिए अर्हक परीक्षा उत्तीर्ण की हो। किसी वर्ष विशेष में परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवार बाद के वर्षों में परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों से स्वाभाविक रूप से वरिष्ठ होंगे चाहे परीक्षा उत्तीर्ण करने से पहले उनकी परस्पर वरिष्ठता कुछ भी रही हो। उपर्युक्त परीक्षा का परिणाम प्राप्त होने पर, प्रत्येक रेलवे प्रशासन का उपर्युक्त चयन बोर्ड प्रत्येक ऐसे उम्मीदवार को तत्काल उसकी परस्पर वरिष्ठता के आधार पर पैनल में उचित स्थान प्रदान करेगा। किसी एक वर्ष में पैनल में स्थान प्राप्त करने वाले सभी कर्मचारी उन कर्मचारियों से वरिष्ठ होंगे जो बाद के वर्षों में पैनल में स्थान प्राप्त करेंगे।

[Authority: No.2004/AC-II/20/34, dated 14.12.2004]

(b) Directly recruited Section Officer (Accounts)/Cost Accountants and Inspectors of Station Accounts, if any, should be assigned a position on the proforma panel of these categories as soon as they are given charge of working posts after completion of the prescribed training. They should be placed below the last man officiating against a non-fortuitous vacancy in these categories of a Section Officer (Accounts). In case more than one direct recruit has to be assigned a position, their inter-se seniority should be with reference to the position assigned to them by the Railway Recruitment Board. They will retain their seniority thus allotted subject to their passing Appendix 3 (IREM) examination within the prescribed period, except in the case of Cost Accountant who are not required to pass such an examination. In the event of any directly recruited Section Officer (Accounts) not passing the examination within the prescribed period, he is liable to be discharged. In case, however, a further chance is given, the question of his retaining his original seniority will be considered on the merit of each case. Such cases should be referred to the Railway Board for decision.

जैसे ही सीधी भर्ती वाले अनुभाग अधिकारी हों, (लेखा)/ लागत लेखापाल और स्टेशन लेखा निरीक्षकों, यदि कोई हों, को निर्धारित प्रशिक्षण पूरा होने के बाद कार्य पदों पर कार्यभार सौंपा जाए, उन्हें इन कोटियों की प्रोफार्मा पैनल में स्थान दिया जाए उन्हें अनुभाग लेखाधिकारी (लेखा) की इन कोटियों के ऐसे रिक्त स्थान पर, जो आकस्मिक ना हो, स्थानापन्न रूप में कार्य कर रहे अंतिम व्यक्ति के नीचे स्थान दिया जाना चाहिए । उन मामलों में जहां एक से अधिक सीधी भर्ती वाले व्यक्ति को स्थान देना हो वहां उनकी आपसी वरिष्ठता रेल भर्ती बोर्ड द्वारा उनको दिए गए स्थान के संदर्भ में निश्चित की जाए । लागत लेखा पालों को छोड़ कर जिनके लिए परिशिष्ट III (IREM) परीक्षा उत्तीर्ण करना अपेक्षित नहीं है, उन्हें इस प्रकार दी हुई उनकी वरिष्ठता बनी रहेगी वशर्तें निर्धारित अवधि के भीतर परिशिष्ट III (IREM) परीक्षा उत्तीर्ण कर लें। यदि कोई सीधी भर्ती वाला अनुभाग अधिकारी लेखा निर्धारित अवधि के भीतर परीक्षा उत्तीर्ण न करें, तो उसे सेवा मुक्त किया जा सकता है। लेकिन, यदि उसे परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए एक और अवसर दिया जाए तो इस प्रश्न पर कि वह मूल वरिष्ठता रख सकता है या नहीं प्रत्येक मामले में गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाएगा। ऐसे मामले निर्णय के लिए रेलवे बोर्ड के पास भेजे जाने चाहिए ।

IREM Rule No.318: Seniority Of Accounts Clerks On Promotion To Junior Accounts Assistant In Accounts Department/लेखा विभाग में लेखा लिपिकों की कनिष्ठा लेखा सहायक के रूप में पदोन्नति होने पर वरिष्ठता

The seniority of Junior Accounts Assistant is to be determined with reference to the date of promotion of a promotee and with reference to date of appointment of a direct recruit; directly recruited Junior Accounts Assistants, passing Appendix 2 (IREM) Examination within extended period of probation losing seniority to other persons of his/her batch but not to promotees.

कनिष्ठ सहायक की वरिष्ठता, पदोन्नत व्यक्ति की पदोन्नति की तारीख के संदर्भ में और सीधी भर्ती वाले की नियुक्ति के संदर्भ में निश्चित की जाएगी, परिवीक्षा की बढ़ाई गई अवधि के भीतर परिशिष्ट 2 परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले सीधी भर्ती किए गए कनिष्ठ लेखा सहायक वरिष्ठता में अपने बैच के अन्य व्यक्तियों से नीचे होंगे परन्तु पदोन्नति पाने वालों से ऊपर होंगें ।

[Authority: No.E(NG)I-65 SR 6/26, dated 23.08.1965,
No.E(NG)I-69 PM 1/20, dated 25.07.1969,
No.E(NG)I-78-PM 1/304, dated 05.01.1979 &
No.PC-III-78/UPG/8, dated 16.05.1980]

IREM Rule No.319: Seniority On Promotion To Non-Selection Posts/अचयन पदों पर पदोन्नति होने पर वरिष्ठता

(a) Promotion to non-selection posts shall be on the basis of seniority-cum-suitability, suitability being judged by the authority competent to fill the post, by oral and/or written test or a departmental examination or a Trade Test or by scrutiny of record of service as considered necessary. The only exception to this would be in cases where for administrative convenience, which should be recorded in writing, the competent authority considers it necessary to appoint a railway servant other than the senior most suitable railway servant to officiate purely in ad hoc capacity in a short term vacancy not exceeding two months as a rule and four months in any case. This will, however, not give the junior railway servant any advantage not otherwise due to him and will not confer on him any right to continue in that post in preference to his senior who are found suitable. A railway servant, once promoted in his turn after being found suitable against a vacancy, which is non-fortuitous, should be considered as senior in that grade to all others who are subsequently promoted after being found suitable. The suitability of a railway servant for promotion should be judged on the date of the vacancy in the higher grade, or as close to it as possible.

चयन पदों पर पदोन्नति, वरिष्ठता तथा उपयुक्तता के आधार पर होगी, उपयुक्तता की जांच पद को भरने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा, मौखिक और/या लिखित परीक्षा या विभागीय परीक्षा या व्यावसायिक परीक्षण या सेवा रिकॉर्ड की समीक्षा जैसा भी आवश्यक समझा जाए, के आधार पर की जाएगी । इसका अपवाद केवल वे मामले होंगे जहां प्रशासनिक सुविधा जिसे लिखित रूप में रिकॉर्ड किया जाएगा, को ध्यान में रखते हुए सक्षम प्राधिकारी, वरिष्ठतम उपयुक्त रेल कर्मचारी को छोड़कर किसी अन्य रेल कर्मचारी को विशुद्धत: तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप में अल्पावधि के रिक्ति के लिए जो नियमत: दो महीने और किसी भी स्थिति में चार महीने से अधिक न हो, नियुक्त करना आवश्यक समझे तथापि इससे कनिष्ठ रेल कर्मचारी को कोई ऐसा लाभ नहीं मिलेगा जो उसको अन्यत्र ना मिलता हो और न ही उसे अपने वरिष्ठों की अपेक्षा जो उपयुक्त पाए जाएं उसी पद पर बने रहने का कोई अधिकार प्राप्त होगा । यदि एक रेल कर्मचारी की उसकी बारी पर उपयुक्त पाए जाने पर एक बार किसी ऐसी रिक्ति में पदोन्नति हो जाए जो आकस्मिक ना हो तो उसे उस ग्रेड में उन सबसे वरिष्ठ माना जाए जिनकी पदोन्नति उनके उपयुक्त पाए जाने पर बाद में हुई हो । पदोन्नति के लिए रेल कर्मचारी की उपयुक्तता उच्च ग्रेड में रिक्त होने की तारीख को या उसके यथासंभव नजदीकी तारीख को जाँची जानी चाहिए ।

(b) An employee who qualifies in an earlier test and gets promoted in a non-fortuitous vacancy but reverts to the lower grade before a subsequent test is held will rank senior to all others who qualify in the subsequent test. Those who have either officiated in fortuitous vacancies or did not officiate at all will not be given any protection for seniority of subsequent promotion.

यदि कोई कर्मचारी पिछले परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के बाद ऐसी रिक्ति में पदोन्नति प्राप्त कर ले जो आकस्मिक ना हो, लेकिन बाद का परीक्षण होने के पहले निम्न ग्रेड में प्रतिवर्तित हो जाए, तो वह उन सबसे वरिष्ठ होगा जो बाद के परीक्षण में अर्हता प्राप्त करेंगे । ऐसे कर्मचारियों को जिन्होंने आकस्मिक रिक्त स्थानों में स्थानापन्न रूप में कार्य किया हो या स्थानापन्न रूप में कार्य ही न किया हो, बाद में पदोन्नति होने पर वरिष्ठता के संबंध में किसी प्रकार का संरक्षण नहीं दिया जाएगा।

IREM Rule No.320: Relative Seniority Of Employees In An Intermediate Grade belonging To Different Seniority Units Appearing For A Selection/Non-Selection Post In Higher Grade/उच्च ग्रेड में चयन/अचयन पद के लिए उपस्थित होने वाले विभिन्न वरिष्ठता यूनिटों से संबंधित मध्यवर्ती ग्रेड के कर्मचारियों की सापेक्ष वरिष्ठता

When a post (Selection as well as Non-selection) is filled by considering staff of different seniority units, the total length of continuous service in the same or equivalent grade held by the employees shall be the determining factor for assigning inter-seniority irrespective of the date of confirmation of an employee with lesser length of continuous service as compared to another unconfirmed employee with longer length of continuous service. This is subject to the proviso that only non-fortuitous service should be taken into account for this purpose.
Note: Non-fortuitous service means the service rendered after the date of regular promotion after due process.

जब कोई पद (चयन और अचयन) विभिन्न वरिष्ठता यूनिटों के कर्मचारियों पर विचार करने के बाद भरा जाता है तो आपसी वरिष्ठता देने का निर्णय उसी या समकक्ष ग्रेड के कर्मचारियों की कुल सतत् सेवा अवधि के आधार पर होगा चाहे लंबी अवधि की लगातार सेवा वाले अस्थाई कर्मचारियों की तुलना में कम अवधि की लगातार सेवा वाले कर्मचारी की पुष्टि की तारीख कोई भी हो । यह इस परंतुक के अधीन होगा कि इस कार्य के लिए केवल वह सेवा ही हिसाब में ली जाएगी जो आकस्मिक न हो ।
नोट:- आकस्मिक सेवा से अभिप्राय सम्यक प्रक्रिया के पश्चात नियमित पदोन्नति की तारीख से है।

IREM Rule No.321: Permission To Railway Servants To Peruse Seniority List/रेल कर्मचारियों को वरिष्ठता सूची का अवलोकन करने की अनुमति

(a) Railway servants may be permitted to see the seniority lists in which their names are placed, or if this cannot conveniently be arranged, they may be informed, on request, of their place on the seniority list.
रेल कर्मचारियों को उन वरिष्ठता सूचियों को देखने की अनुमति दी जा सकती है जिनमें उनके नाम हों या यदि ऐसा करना सुविधाजनक न हो तो अनुरोध किए जाने पर, उन्हें वरिष्ठता सूची में उनका स्थान बतलाया जा सकता है ।

(b) Staff concerned may be allowed to represent about the assignment of their seniority position within a period of one year after the publishing of the seniority list. No cases for revision in seniority lists should be entertained beyond this period.
संबंधित रेल कर्मचारियों को वरिष्ठता सूची प्रकाशित होने के एक वर्ष की अवधि के भीतर अपनी वरिष्ठता के संबंध में अभ्यावेदन देने की अनुमति दी जा सकती है। इस अवधि के बाद वरिष्ठता सूची में संशोधन के मामलों पर विचार नहीं किया जाना चाहिए ।

IREM Rule No.322: Effect Of Reduction In Pay Or Grade/वेतन या ग्रेड में अवनति होने का प्रभाव

(i) Reduction to a lower stage in the time-scale/समय वेतनमान में निम्न स्तर पर अवनति

Reduction in pay, as distinct from reductions from a higher grade or class to a lower grade or class, does not affect a railway servant’s position on the seniority list. The authority ordering reduction should invariably state the period for which it shall be effective and whether, on restoration, the period of reduction shall operate to postpone his future increments and, if so, to what extent.
वेतन में कमी होने से, जो एक उच्च ग्रेड या श्रेणी से निम्न ग्रेड या श्रेणी में अवनति से भिन्न है, वरिष्ठता सूची में रेल कर्मचारी के स्थान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वेतन में कमी का आदेश देने वाले प्राधिकारी को निरपवाद रुप से वह अवधि अवश्य बतानी चाहिए जिस अवधि के लिए आदेश लागू रहेगा और साथ में यह भी बताया जाना चाहिए कि पुनः स्थापन पर, वेतन में कमी की अवधि के कारण कर्मचारी की भावी वेतन वृद्धि स्थगित होगी या नहीं और यदि होगी, तो कितनी अवधि के लिए ।

(ii)  Reduction to a lower service, grade or post, or to a lower time-scale/निम्न सेवा, ग्रेड या पद पर निम्न समय वेतनमान में अवनति

(a) Where the order imposing penalty for reduction does not specify the period of reduction and there is coupled with it an order declaring the railway servant permanently unfit for promotion, the question of re-promotion or determination of seniority will obviously not arise.
जहां अवनति शास्ति आदेश में अवनति की अवधि न दी गई हो, और आदेश में रेल कर्मचारी को स्थाई रूप से पदोन्नति के लिए अयोग्य घोषित किया गया हो, वहां स्पष्टत: पुनः पदोन्नति या वरिष्ठता निश्चित करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होगा ।

(b) Where the period of reduction is not specified in the order imposing the penalty of reduction, the railway servant should be deemed to be reduced for an indefinite period, i.e. till such date as, on the basis of his performance subsequent to the order of reduction, he may be considered fit for promotion. On re-promotion, the seniority of such a railway servant should be determined by the date of re-promotion. In all such cases, the person loses his original seniority in the higher service, grade or post in entirety. On re-promotion, the seniority of such a railway servant should be determined by the date of re-promotion without regard to the service rendered by him in such service, grade or post prior to his reduction.
जहां अवनति शास्ति आदेश में अवनति की अवधि न दी गई हो, वहां रेल कर्मचारी को अनिश्चित काल के लिए अवनत माना जाए अर्थात उस तारीख तक जब तक अवनति के आदेश के बाद उसके काम के आधार पर, उसे पदोन्नति के लिए योग्य न समझा जाए। पुनः पदोन्नति होने पर ऐसे रेल सेवक की वरिष्ठता पदोन्नति होने की तारीख से निश्चित की जानी चाहिए । ऐसे सभी मामलों में व्यक्ति उच्च सेवा ग्रेड या पद में वरिष्ठता पूरी तरह खो देता है । पुनः पदोन्नति पर ऐसे रेल कर्मचारी की वरिष्ठता अवनति से पहले ऐसे ग्रेड या पद में की गई सेवा पर विचार किए बिना, पदोन्नति की तारीख से निश्चित की जानी चाहिए।

(c) In cases where the penalty of reduction to a lower service, grade or post or lower time scale is for a specified period, the employee concerned should be re-promoted automatically to the post from which he was reduced. The seniority in the original service, grade or post or time scale should be fixed in such cases in accordance with the provisions contained in Rule 6(vi) of the Railway Servants (Discipline And Appeal) Rules, 1968 as clarified vide Railway Board’s letter No.E(D&A) 73 RG6-5, dated 22.02.1974 and No.E(D&A)2001 RG6-58, dated 28.11.2002 (RBE No.217/2002) .
उन मामलों में जहां किसी निम्न समय वेतनमान में अवनति शास्ति सेवा विशेष अवधि के लिए दी गई हो, वहां संबंधित कर्मचारी की उसी पद पर जिस पद से उसकी अवनति हुई थी, स्वत: पुनः पदोन्नति की जानी चाहिए, ऐसे मामलों में, मूल सेवा, ग्रेड या पद या समय वेतनमान में वरिष्ठता, रेल सेवक (अनुशासन और अपील) नियम, 1968 के नियम 6(vi) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार जैसा कि रेलवे बोर्ड के दिनांक 22.02.1974 के पत्र सं. E(D&A)73 RG6-5 और दिनांक 28.11.2002 के पत्र सं. E(D&A)2001 RG6-58 (RBE No.217/2002) के तहत स्पष्ट किया गया है, नियत की जानी चाहिए ।

[Authority: RBE No.105/2007, ACS No.195,
No.E(D&A) 2007 RG6-24, dated 10.08.2007]

(d) When a railway servant is reduced from a higher grade, or class to a lower grade, whether for a specified period or indefinitely, his seniority in the lower grade shall be fixed with reference to his position which he would have been entitled to but for his promotion to the higher grade or class from which he is reduced.
जहां किसी रेल कर्मचारी की उच्च ग्रेड या श्रेणी से निम्न ग्रेड में अवनति हो, चाहे वह अवनति विशिष्ट अवधि के लिए हो या अनिश्चित काल के लिए, निम्न ग्रेड में उसकी वरिष्ठता उस स्थान के संदर्भ में नियत की जाए, जिसमें वह उस उच्च ग्रेड या श्रेणी में, जिससे उसकी अवनति हुई है, पदोन्नति न पाने की दशा में हकदार होता ।

IREM Rule No.323: Staff Directly Recruited On The Locomotive Component Works/रेल इंजन पुर्जा कारखाने में सीधी भर्ती किए गए कर्मचारी

All persons who were directly recruited in the Locomotive Component Works shall be deemed to have been transferred to the Diesel Locomotive Works on 01.08.1961, the date on which the Diesel Locomotive Works was set up. The grade held by them as on 01.08.1961 and the length of non-fortuitous service in that grade shall be the basis for fixing their relative seniority in the Diesel Locomotive Works on that date.

उन सभी व्यक्तियों को जिन्हें रेल इंजन पुर्जा कारखाने में सीधी भर्ती किया गया था, 01.08.1961 से जब डीजल रेल इंजन कारखाना स्थापित किया गया था, डीजल रेल इंजन कारखाने में स्थानांतरित किया गया माना जाएगा। डीजल रेल इंजन कारखाना में उस समय उनकी वरिष्ठता नियत करने के लिए 01.08.1961 को उनके ग्रेड और उस ग्रेड में अनाकस्मिक सेवा अवधि को आधार माना जाएगा ।

IREM Rule No.324: Staff Directly Recruited In The Diesel Locomotive Works/डीजल रेल इंजन कारखाना में सीधे भर्ती किए कर्मचारी

Trainees and Apprentices who were undergoing their training/apprenticeship on the date of formation of the Diesel Locomotive Works shall be deemed to have been taken as such and shall be assigned seniority on completion of their training and absorption in a working post based on the merit list drawn at the time of completion of the training/apprentice ship.
Persons other than Trainees and Apprentices who have been directly recruited in the Diesel Locomotive Works from a panel of an earlier date shall be senior to those recruited from a panel of a later date, and in the case, of recruitment from the same panel, seniority shall be determined on the basis of the position of the persons in the panel arranged in order of merit. In the case of Trainees and apprentices, seniority shall be determined on the basis of the merit list drawn up at the time of completion of the training.

डीजल रेल इंजन कारखाना की स्थापना की तारीख को जो प्रशिक्षणार्थी और शिक्षु अपना प्रशिक्षण/शिक्षुता ले रहे थे उन्हें उसी रूप में लिया गया माना जाएगा और उनका प्रशिक्षण पूरा होने पर तथा प्रशिक्षण/शिक्षुता के पूरा होने पर बनाई गई योग्यता सूची के आधार पर कार्यपद में आमेलन पर उनकी वरिष्ठता तय की जाएगी ।
किसी पूर्व तारीख की पैनल से डीजल रेल इंजन कारखाने में सीधी भर्ती किए गए प्रशिक्षणार्थियों और शिक्षुओं से भिन्न व्यक्ति किसी बाद की तारीख के पैनल से भर्ती की गए व्यक्तियों से वरिष्ठ होंगे, और एक ही पैनल से भर्ती के मामले में वरिष्ठता का अवधारण योग्यता क्रम से व्यवस्थित पैनल में व्यक्तियों की स्थिति के आधार पर किया जाएगा । प्रशिक्षणार्थियों और शिक्षुओं के मामले में, वरिष्ठता का अवधारण प्रशिक्षण के समापन के समय बनाई गई योग्यता सूची के आधार पर किया जाएगा ।

IREM Rule No.325: Staff Transferred From Railways Or Production Units/रेलों अथवा उत्पादन इकाइयों में स्थानांतरित कर्मचारी की वरिष्ठता

(1) Persons who have been transferred to the Locomotive Component Works shall be deemed to have been transferred to the Diesel Locomotive Works on 01.08.1961 in the grade which would have been held by them on their parent Railway but for such transfer, the length of non-fortuitous service held by them on that date in that grade shall determine their relative seniority.

रेल इंजन पुर्जा कारखाने में स्थानांतरित किए गए व्यक्तियों को 01.08.1961 से उसी ग्रेड में, जिसमें वे अपनी मूल रेलवे में होते यदि उनका स्थानांतरण न हुआ होता, डीजल रेल इंजन कारखाने में स्थानांतरित किया गया माना जाएगा, उस ग्रेड में उस तारीख को उनके द्वारा धारित अनाकस्मिक सेवा अवधि उनकी सापेक्ष वरिष्ठता का अवधारण करेंगी ।

(2) Persons who have been transferred to the Diesel Locomotive Works from a Railway/Production Unit on or after 01.08.1961 but up to 01.04.1965 in the case of ministerial staff and upto 01.01.1969 in the case of technical and non-ministerial staff shall be deemed to have been transferred in the grade held by them on their parent Railway/Production Unit on the date of transfer and will be assigned seniority in the Diesel Locomotive Works on the basis of length of non-fortuitous service rendered by them in that grade.

किसी रेलवे उत्पादन इकाई से 01.08.1961 को या उसके बाद, लेकिन लिपिक लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के मामले में 01.04.1965 तक और तकनीकी और गैर-लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के मामले में 01.01.1969 तक डीजल रेल इंजन कारखाना में स्थानांतरित किए गए व्यक्तियों को, स्थानांतरण की तारीख को उनकी मूल रेलवे/उत्पादन इकाई में उनके द्वारा धारित ग्रेड में स्थानांतरित किया गया माना जाएगा और उस ग्रेड में उनके द्वारा की गई अनाकस्मिक सेवा अवधि के आधार पर डीजल रेल इंजन कारखाना में वरिष्ठता नियत की जाएगी ।

IREM Rule No.326: Staff Transferred From Construction/Project/निर्माण/परियोजनाओं से स्थानांतरित कर्मचारी की वरिष्ठता

(1) Persons who have been transferred from a Construction / Project to the Locomotive Component Works / Diesel Locomotive Works and who have a lien on a post on the Railway / Production Unit shall be assigned relative seniority on the basis of the position held by them in their parent Railway / Production Unit on the date of transfer in the same manner as indicated in Rule 325 above.

ऐसे व्यक्तियों की वरिष्ठता, जिन्हें किसी निर्माण परियोजना से रेल इंजन पुर्जा कारखाना/डीजल रेल इंजन कारखाने में स्थानांतरित कर दिया गया हो और जिनका रेलवे/उत्पादन इकाई में किसी पद पर धारणाधिकार हो, उपर्युक्त नियम 325 में यथाविनिर्दिष्ट नीति से स्थानांतरण की तारीख को उनकी मूल रेलवे/उत्पादन इकाई में उनके द्वारा धारित स्थिति के आधार पर नियत की जाएगी ।

(2) Persons who have been transferred from a Construction / Project to the Locomotive Component Works / Diesel Locomotive Works and who do not hold any lien on any Railway / Production Unit shall be deemed to have been transferred in the lowest grade in a category in which direct recruitment is permissible under the rules on the date of joining the Locomotive Component Works / Diesel Locomotive Works. They shall thereafter be dealt with in the same manner as persons directly recruited on the Locomotive Component Works / Diesel Locomotive Works, vide Rules 323 and 324 above.

ऐसे व्यक्तियों को, जिन्हें किसी निर्माण/परियोजना से रेल इंजन पुर्जा कारखाने/डीजल रेल इंजन कारखाने में स्थानांतरित कर दिया गया हो और जिनका किसी रेलवे/उत्पादन इकाई पर कोई धारणाधिकार न हो उस कोटि, जिसमें रेल इंजन पुर्जा कारखाने/डीजल रेल इंजन कारखाने में कार्य ग्रहण करने की तारीख को नियमानुसार सीधी भर्ती अनुग्येय हो, के निम्नतम ग्रेड में स्थानांतरित किया गया माना जाएगा। तत्पश्चात उनके संबंध में उसी प्रकार कार्यवाही की जाएगी जिस प्रकार रेल इंजन पुर्जा कारखाना/डीजल रेल इंजन कारखाने में सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों के संबंध में की जाती है, देखें उपर्युक्त नियम 323 और 324 के तहत।

 

3 thoughts on “IREM Vol-I, Chapter-III : Rules Regulating Seniority Of Railway Servants

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  • AMOL ARUN PARKAR

    if an employee suitable for the post of OFFICE SUPERINTENDEN (OS) for level -6 but not completed residency period of 2 years. In same year other employee who is junior is selected as OS through LDCE. In this scenario how the seniority being placed for both the employees

    Reply
  • DILEEP KUMAR Pandey

    Je 25% me 6 month training kya Joda jata hai 3year sarvice me iska koi latter hai.

    Reply

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