Gazetted IREM Vol-I, Chapter-III, Section-B: Rules Regulating Seniority Of Gazetted Railway Servants
Gazetted (IREM Rule No.327 to 341)
IREM Vol-I, Chapter-III, Section-B: Rules Regulating Seniority Of Gazetted Railway Servants
IREM Rule No.327: General/सामान्य
These rules related with seniority of the Gazetted Railway Servants from Para 327 to the para 341 inserted by the Railway Board vide RBE No.23/2003, ACS No.145, No.E(O)I/99/SR-6/2, dated 28.02.2003.
327. The rules contained in paragraph, 328 to 336 of this Section lay down the principles that may be followed for determining the relative seniority of Group ‘A’, Junior Scale officers of all the services on Indian Railways except the officers of Medical, Railway Protection Force, Chemists and Metallurgists, Printing and Stationery, Rajbhasha departments and other miscellaneous categories.
इस खंड के पैराग्राफ 328 से 336 में अंतर्विष्ट नियम उन सिद्धांतों का निर्धारण करते हैं जिनका अनुपालन चिकित्सा, रेल सुरक्षा बल, केमिस्ट तथा धातु विज्ञानी, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, राजभाषा विभागों तथा अन्य विभिन्न विभागों के अधिकारियों को छोड़कर भारतीय रेल के सभी सेवाओं के समूह ‘क’ कनिष्ठ वेतनमान के अधिकारियों की सापेक्ष वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए किया जाना है।
IREM Rule No.328: Seniority From ‘Date For Increment On The Time Scale’/‘समय वेतनमान में वेतन वृद्धि की तारीख’ के आधार पर वरिष्ठता
The Seniority of officers, appointed to various Indian Railway Services Group ‘A’, Junior Scale shall be determined on the basis of the ‘date for increment on the time scale’ ( DITS) to be specifically determined in each case in accordance with the principles in the following paragraphs.
विभिन्न भारतीय रेल सेवाओं समूह ‘क’, कनिष्ठ वेतनमान में नियुक्त अधिकारियों की वरिष्ठता ‘समय वेतनमान में वेतन वृद्धि की तारीख’ के आधार पर की जाएगी जिसका प्रत्येक मामले में निम्नवर्ती पैराग्राफों में उल्लखित सिद्धांतों के अनुसार विशिष्ट रुप से निर्धारण किया जाएगा।
IREM Rule No.329: Inter-Se Seniority Of Officers Of Upto 1985 Batch/1985 से पहले बैच तक के अधिकारियों की पारस्परिक वरिष्ठता
Unless otherwise stated, officers appointed to the Indian Railway Services, Group ‘A’ (earlier referred to as Class-I) on the basis of competitive examinations held by the Union Public Service Commission upto 1985 Examination batch and Special Class Railway Apprentices (SCRAs) upto 1982 batch, shall count service for seniority, from the date they commence earning increments in the regular scale as Junior Scale Officers in Group ‘A’ (earlier referred to as Assistant Officers) subject to the condition that the inter-se seniority of officers in each service recruited as probationers in a particular year shall be regulated by their place in the order of merit.
जब तक अन्यथा उल्लखित ना हो, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर 1985 परीक्षा गुट तक के भारतीय रेल सेवा समूह ‘क’ (पहले श्रेणी-I के रूप में उल्लखित) तथा 1982 बैच तक के विशेष श्रेणी रेल प्रशिक्षु (एससीआरए) में नियुक्त अधिकारियों की वरिष्ठता हेतु सेवा की गणना उस तारीख से की जाएगी जिस तारीख वे समूह ‘क’ में कनिष्ठ वेतनमान अधिकारी (पहले सहायक अधिकारी के रूप में उल्लखित) के रूप में नियमित वेतनमान में वेतन वृद्धि प्राप्त करना आरंभ करते हैं बशर्ते कि प्रत्येक सेवा में किसी वर्ष विशेष में परिवीक्षाधीन के रूप में भर्ती अधिकारियों की पारस्परिक वरिष्ठता योग्यता क्रम में उनके द्वारा स्थान द्वारा विनियमित होगी ।
IREM Rule No.330: Seniority Of Officers From 1986 Batch/1986 परीक्षा बैच से अधिकारियों की वरिष्ठता
Unless otherwise stated, officers appointed to the Indian Railway Services (Group ‘A’) on the basis of competition examinations held by the Union Public Service Commission (UPSC) w.e.f. 1986 Examination batch and Special Class Railway Apprentices (SCRAs) w.e.f. 1983 batch, shall count service for seniority from the date they commence earning increments in the regular scale as Junior Scale Officers in Group ‘A’ subject to the condition that the inter-se seniority of officers in each service recruited as probationers in a particular year will be regulated by their place in the order of merit, which shall be determined on the basis of marks obtained by them during the probationary training and at the competitive examination conducted by the Union Public Service Commission (Apprenticeship training in the case of SCRAs). For this purpose, the marks obtained in the competitive examination conducted by UPSC (Apprenticeship training in the case of SCRAs) and those obtained during probationary training shall be reduced/ increased to the base of 2050 and 1250 respectively.
Provided further that if two or more probationers have secured equal number of marks in the aggregate. their order of merit shall be the order of their dates of birth, the older ranking senior.
जब तक अन्यथा उल्लखित न हो, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर 1986 परीक्षा बैच से भारतीय रेल सेवा, समूह ‘क’ तथा 1983 बैच से विशेष श्रेणी प्रशिक्षु (एससीआरए) में नियुक्त अधिकारियों की वरिष्ठता हेतु सेवा की गणना उस तारीख से की जाएगी जिस तारीख से वे समूह ‘क’ में कनिष्ठ वेतनमान अधिकारी के रूप में नियमित वेतनमान में वेतन वृद्धि प्राप्त करना आरंभ करते हैं परंतु यह इस शर्त के अध्यधीन होगा कि प्रत्येक सेवा में किसी वर्ष विशेष में प्रोबेशनर के रूप में भर्ती अधिकारियों की पारस्परिक वरिष्ठता योग्यता क्रम में, जिसका निर्धारण संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परिवीक्षा प्रशिक्षण के दौरान तथा प्रतियोगी परीक्षा में (एससीआरए के मामले में प्रशिक्षु प्रशिक्षण) उनके द्वारा प्राप्त किए गए अंको के आधार पर किया जाएगा, उनके स्थान द्वारा विनियमित होगी। इस प्रयोजनार्थ संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा (एससीआरए के मामले में प्रशिक्षु प्रशिक्षण) में प्राप्त अंकों तथा परिवीक्षा प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त अंकों को क्रमशः 2050 और 1250 के आधार पर घटाया/बढ़ाया जाए।
परंतु यह और है कि अगर दो या दो से अधिक प्रोबेशन अधिकारी एक समान अंक प्राप्त करते हैं तो उनका योग्यता क्रम उनकी जन्मतिथि के क्रम में होगा, अपेक्षाकृत बड़े अधिकारी का रैंक वरिष्ठ होगा ।
IREM Rule No.331: Seniority Of Officers Garnted Higher Initial Pay/उच्चतर प्रारंभिक वेतन पर भर्ती अधिकारियों की वरिष्ठता
In the case of officers, recruited otherwise than through the regular competitive examinations and who may be granted higher initial pay on recruitment, the date for increment on time scale for the purpose of seniority, shall be so adjusted as to allow suitable credit in assigning seniority.
उन अधिकारियों के मामले में, जिन्हें नियमित प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से इतर भर्ती किया गया है और जिन्हें भर्ती पर उच्चतर प्रारंभिक वेतन प्रदान किया गया हो, वरिष्ठता के प्रयोजन हेतु समय वेतनमान में वेतन वृद्धि की तारीख को इस प्रकार समायोजित किया जाएगा कि उन्हें वरिष्ठता देने के मामले में उपयुक्त वरीयता दी जा सके ।
IREM Rule No.332: Seniority Of Temporary Assistant Officers/अस्थाई सहायक अधिकारी की वरिष्ठता
Officers recruited as Temporary Assistant Officers (Unclassified), on permanent appointment to the Junior Scale (Class-I) in various Indian Railway Services may be granted weightage in seniority on the basis of half of the length, of the service, counted from the date of their joining service as Temporary Assistant Officers (Unclassified) to the date of their permanent appointment to the Junior Scale (Class-I) of the respective service, subject to a maximum weightage of five years.
विभिन्न भारतीय रेल सेवाओं में कनिष्ठ वेतनमान (श्रेणी-I) की स्थाई नियुक्ति पर अस्थाई सहायक अधिकारी (अवर्गीकृत) के रूप में भर्ती किए गए अधिकारियों को उनकी सेवा के आधे भाग के आधार पर वरिष्ठता में वरीयता दी जाए, जिसकी गणना 5 वर्ष की अधिकतम वरीयता के अध्यधीन अस्थाई सहायक अधिकारी (अवर्गीकृत) के रूप में सेवा ग्रहण करने की तारीख से संबंधित सेवा के कनिष्ठ वेतनमान (श्रेणी-I) में स्थाई नियुक्ति की तारीख तक की जाएगी और ऐसी वरीयता 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।
IREM Rule No.333: Seniority Of Temporary Assistant Officers On Their Confirmation/अस्थाई सहायक अधिकारियों की कनिष्ठ वेतनमान (श्रेणी-I) में स्थाई रूप से नियुक्ति पर वरिष्ठता
The order of selection by the Union Public Service Commission of officers, who are permanently appointed to the Junior Scale (Class I) from amongst Temporary Assistant Officers shall not be disturbed irrespective of the weightage worked out in accordance with principle mentioned at para 332 above. The Government will be at liberty, to restrict the date for increment on time scale in the case of an officer with longer service as Temporary Assistant Officer so as to place him in seniority below an officer who has been assigned a higher position based on merit although such an officer might have rendered lesser service as Temporary Assistant Officer.
संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ऐसे अधिकारियों के चयनक्रम को, जो अस्थाई सहायक अधिकारियों में से कनिष्ठ वेतनमान (श्रेणी-I) में स्थाई रूप से नियुक्त किए गए हैं, बदला नहीं जाएगा चाहे उपर्युक्त पैरा 332 में उल्लखित सिद्धांत के अनुसार आँकलित वरीयता जो भी हो, सरकार को यह अधिकार होगा कि यदि किसी अधिकारी की अस्थाई सहायक अधिकारी के रूप में अधिक लंबी सेवा हो तो उसे वरिष्ठता में किसी ऐसे अधिकारी के नीचे रखने के लिए, जिसे योग्यता के आधार पर उच्चतर स्थान दिया गया हो, समय वेतनमान में वेतन वृद्धि की तारीख को सीमित कर दे भले ही योग्यता के आधार पर उच्चतर स्थान पाने वाले अधिकारी ने अस्थाई सहायक अधिकारी के रूप में कम अवधि की सेवा प्रदान की हो।
IREM Rule No.334: Seniority Of Group ‘B’ Officers On Promotion To Junior Scale Of Group ‘A’/ समूह ‘ख’ सेवाओं के कनिष्ठ वेतनमान में स्थाई रूप से पदोन्नत समूह ‘ख’ के अधिकारियों के मामले में वरिष्ठता
In the case of Group ‘B’ officers permanently promoted to Junior Scale of Group ‘A’ services;
(1) Officers of a particular department promoted from the earlier panel shall rank senior to officers promoted from the later panel.
(2) If two or more than two officers are promoted on the same date, the following method shall be followed to determine their inter-se seniority within the Railway:-
(i) The relative seniority of officers of each Railway shall be in the order of their position in the panel for that Railway.
(ii) The DITS of the above officers, shall be determined by giving weightage based on:
(a) the year of service connoted by the initial pay on permanent promotion to Group ‘A’ service; or
(b) half the total number of years of continuous service in Group ‘B’, both officiating, and permanent;
whichever is more, subject to a maximum of 5 years; provided that the weightage so assigned does not exceed the total non-fortuitous service rendered by the officer in Group ‘B’.
(iii) The DITS of the junior officer(s) in any Railway shall not be earlier than the DITS of his immediate senior in the same panel.
(3) The integrated seniority of the officers on All Indian Railways basis, shall be determined as under:-
(i) The integrated seniority shall be on the basis of DITS, the officers having earlier DITS being senior.
(ii) The inter-se seniority of officers having same DITS shall be in the order of the length of non-fortuitous service in Group ‘B’.
समूह ‘ख’ सेवाओं के कनिष्ठ वेतनमान में स्थाई रूप से पदोन्नत समूह ‘ख’ के अधिकारियों के मामले में:
(1) पूर्ववर्ती पैनल के किसी विभाग विशेष के पदोन्नत अधिकारियों का रैंक बाद के पैनल से पदोन्नत अधिकारियों की अपेक्षा वरिष्ठ होगा ।
(2) अगर एक ही तारीख को दो या दो से अधिक अधिकारी पदोन्नत किए जाते हैं तो रेलवे के भीतर उनकी पारस्परिक वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित विधि अपनाई जाएगी:-
(i) प्रत्येक रेलवे के अधिकारियों की सापेक्ष वरिष्ठता उस रेलवे के पैनल में उनकी स्थिति के क्रम में होगी ।
(ii) उपर्युक्त अधिकारियों की समय वेतनमान में वृद्धि की तारीख निम्नलिखित के आधार पर वरीयता प्रदान करते हुए निर्धारित की जाएगी:-
(a) समूह ‘क’ सेवा में स्थाई पदोन्नति पर प्रारंभिक वेतन का सेवा बर्ष; या
(b) समूह ‘ख’ मैं स्थानापन्न और स्थाई, दोनों रूपों में लगातार सेवा के वर्षों का आधा
अधिकतम 5 वर्ष के अध्यधीन इनमें से जो भी अधिक हो; बशर्ते कि इसे प्रदान की जाने वाली वरीयता अधिकारी द्वारा समूह ‘ख’ में लगातार की गई कुल सेवा से अधिक ना हो ।
(iii) किसी भी रेलवे में कनिष्ठ अधिकारी (अधिकारियों) की समय वेतनमान में वेतन वृद्धि की तारीख उसी पैनल में उससे वरिष्ठ अधिकारी (अधिकारियों) से पहले की नहीं होगी ।
(3) अखिल भारतीय रेलों के स्तर पर अधिकारियों की एकीकृत वरिष्ठता निम्नानुसार निर्धारित की जाएगी:-
(i) एकीकृत वरिष्ठता समय वेतनमान में वेतन वृद्धि की तारीख के आधार पर होगी, जिस अधिकारी की समय वेतनमान में वेतन वृद्धि की तारीख पहले होगी वह वरिष्ठ होगा ।
(ii) एक ही समय वेतनमान में वेतन वृद्धि की तारीख रखने वाले अधिकारियों की पारस्परिक वरिष्ठता समूहों में लगातार की गई सेवा की अवधि के क्रम में होगी ।
IREM Rule No.335: Inter-Se Seniority Of Group ‘B’ Officers With Group ‘A’ Officers/समूह ‘ख’ से समूह ‘क’ कनिष्ठ वेतनमान में पदोन्नति पर पारस्परिक वरिष्ठता
As permanent promotion from Group ‘B’ to Group ‘A’ (Junior Scale) service and permanent appointment of Temporary Assistant Officers to Junior Scale (Class-I) involves definite act of selection, the inter-se seniority of officers in each of the categories will be regulated by the date of permanent promotion or permanent appointment to Group ‘A’ Junior Scale services/ Class-I.
चूँकि समूह ‘ख’ से समूह ‘क’ कनिष्ठ वेतनमान में स्थाई पदोन्नति तथा कनिष्ठ वेतनमान (श्रेणी-I) में अस्थाई सहायक अधिकारियों की स्थाई नियुक्ति में चयन की निश्चित प्रक्रिया अंतर्निहित होती है, प्रत्येक कोटि में अधिकारियों की पारस्परिक वरिष्ठता का विनियमन समूह क कनिष्ठ वेतनमान सेवाओं/श्रेणी में स्थाई पदोन्नति अथवा स्थाई नियुक्ति की तारीख से होगी ।
IREM Rule No.336: Seniority of Group ‘B’ & Temporary Officers On Permanently Appointed To The Group ‘A’/ समूह ‘ख’, अस्थाई सहायक अधिकारियों की समूह ‘क’ कनिष्ठ वेतनमान के साथ वरिष्ठता
Officers, permanently appointed to the Group ‘A’ Junior Scale from the category mentioned at paragraphs 333 and 334 above, against quotas of vacancies reserved for them shall be placed below or above a particular batch of direct recruits accordingly as their DITS are earlier or later than the earliest date on which any one of the direct recruits in a particular batch joins service.
उपर्युक्त पैरा 333 और 334 में उल्लखित कोटि में से उनके लिए आरक्षित रिक्तियों के कोटे के अंतर्गत समूह ‘क’ कनिष्ठ वेतनमान में स्थाई रूप से नियुक्त अधिकारियों को उनकी समय वेतनमान में वेतन वृद्धि की तारीख के अनुसार सीधे भर्ती अधिकारियों के बैच विशेष के ऊपर अथवा नीचे उस बैच विशेष में सीधी भर्ती किसी अधिकारी द्वारा सेवा ग्रहण करने की सबसे पहले की तारीख से पहले अथवा बाद में रखा जाएगा ।
IREM Rule No.337: Seniority Of Officers Form The Category Of ‘Occasional Admission Of Other Qualified Persons’/अन्य अर्हक भर्ती अधिकारियों की वरिष्ठता
The seniority of officers, recruited to Group ‘A’ Junior Scale under the provision of the rules relating to ‘Occasional admission of other qualified persons’ shall be determined by the Government on the merits of each case.
अन्य अर्हक व्यक्तियों की यदा कदा भर्ती से संबंधित नियमों के उपबंधों के अधीन समूह ‘क’ कनिष्ठ वेतनमान में भर्ती अधिकारियों की वरिष्ठता सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में गुणों गुणों के आधार पर निर्धारित की जाएगी।
IREM Rule No.338: Seniority Of The Released Emergency Commissioned Officers/रिलीज किए गए इमरजेंसी कमीशन अथवा शॉर्ट सर्विस कमीशन प्राप्त अधिकारियों की वरिष्ठता
Seniority of the released Emergency Commissioned Officers or Short Service Commissioned Officers appointed to various Indian Railway Services against vacancies reserved for them shall be determined keeping in view the instructions issued by the Cabinet Secretariat/ Department of Personnel and Training.
रिलीज किए गए इमरजेंसी कमीशन प्राप्त अधिकारियों अथवा शॉर्ट सर्विस कमीशन प्राप्त अधिकारियों की वरिष्ठता, जो उनके लिए आरक्षित रिक्तियों के अंतर्गत विभिन्न रेल सेवाओं में नियुक्त किए गए हों, मंत्रिमंडल सचिवालय/ कार्मिक विभाग द्वारा जारी किए गए अनुदेशकों के अनुसार निर्धारित की जाएगी।
IREM Rule No.339: Seniority Of Officers Of Indian Railway Medical Service Group ‘A’/भारतीय रेल चिकित्सा सेवा में नियुक्त अधिकारियों की पारस्परिक वरिष्ठता
In regard to officers appointed to the Indian Railway Medical Service at Group ‘A’ Junior Scale level on the basis of Combined Medical Services Examination held by the Union Public Service Commission their inter-se seniority in a particular year shall be regulated by their place in the order of merit.
संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त चिकित्सा सेवा परीक्षा के आधार पर समूह ‘क’ कनिष्ठ वेतनमान स्तर पर भारतीय रेल चिकित्सा सेवा में नियुक्त अधिकारियों की वर्ष विशेष में पारस्परिक वरिष्ठता योग्यता क्रम में उनके स्थान द्वारा विनियमित होगी ।
IREM Rule No.340: Relative Seniority Of Officers From Miscellaneous Categories/विविध कोटियों में भर्ती तथा पदोन्नत अधिकारियों की सापेक्ष वरिष्ठता
In regard to Senior Scale/ Junior Scale posts in miscellaneous categories viz; Chemists and Metallurgists, Senior Rajbhasha Adhikaris’, printing and Stationery department and Organization of the Chief Mining Adviser, where both direct recruitment and promotion is resorted to, the relative seniority of direct recruits and promotees shall be determined according to rotation of vacancies between the direct recruits and promotees which will be based on the quotas of vacancies reserved for direct recruitment and promotion, respectively in the relevant recruitment rules.
विविध कोटियों अर्थात केमिस्ट तथा धातु विज्ञानी, वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग और मुख्य खनन विभाग संगठन में कनिष्ठ वेतनमान/वरिष्ठ वेतनमान पदों के संबंध में जहां सीधी भर्ती तथा पदोन्नति दोनों की जाती है सीधे भर्ती तथा पदोन्नत अधिकारियों की सापेक्ष वरिष्ठता का निर्धारण सीधे भर्ती तथा पदोन्नत के बीच रिक्तियों के चक्रानुक्रम (रोटेशन), जो संगत भर्ती नियमों में क्रमशः सीधी भर्ती तथा पदोन्नति के लिए आरक्षित रिक्तियों के कोटे पर आधारित होगा, के अनुसार किया जाएगा ।
IREM Rule No.341: Seniority Of Other Officers/अन्य अधिकारियों की वरिष्ठता
In cases not covered by the above principles, seniority of officers appointed to the service shall be governed by such orders as may be issued by the Government in consultation with the UPSC, wherever necessary.
उपर्युक्त सिद्धांतों के अंतर्गत आने वाले मामलों में सेवा में नियुक्त अधिकारियों की वरिष्ठता आवश्यकतानुसार संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श के साथ सरकार द्वारा यथासमय जारी किए गए आदेशों से शासित होगी ।
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