IREM Vol-I, Chapter-XII : Change In Names/ नाम परिवर्तन
IREM Rule No.1201: Change Of Name By Execution Of Deed/ विलेख द्वारा नाम में परिवर्तन
A railway servant wishing to adopt a new name or to effect any modification in his existing name should be asked to adopt the change formally by a deed changing his name. In order that the execution of the document may not be in doubt, it is desirable that it should be attested by two witnesses preferably those known to the Head of the Office in which the railway servant is serving. The execution of the deed in Form No. 75 of Appendix 9 should be followed by publication of the change in a prominent local newspaper as well as the Gazette of India, publication being undertaken by the railway servant at his own expense in both cases. For the publication of the advertisement in the Gazette of India, the railway servant should be directed to approach the Manager of Publications, Government of India, Publication Branch, Civil Lines, Delhi. In the cases in which Railway servants get the change of their names notified in the State Government Gazette, the publication in the Government of India Gazette need not be insisted upon.
यदि कोई रेल कर्मचारी अपना नया नाम रखना चाहे अथवा अपने मौजूदा नाम में कोई परिवर्तन करना चाहे तो उससे कहना चाहिए कि एक विलेख द्वारा अपने नाम में परिवर्तन करके औपचारिक रूप से परिवर्तित नाम को अपनाए । इस प्रलेख के निष्पादन में कोई संदेह न रहे इसके लिए यह वांछनीय है कि उसे दो गवाहों द्वारा यथासंभव ऐसे दो गवाहों द्वारा साक्षांकित किया जाए जिन्हें उस कार्यालय के अध्यक्ष जानते हों जिसमें रेल कर्मचारी काम कर रहा हो । परिशिष्ट 9 के फार्म सं. 75 में विलेख के निष्पादन के बाद नाम परिवर्तन की सूचना किसी प्रमुख स्थानीय समाचार पत्र में और भारत के राजपत्र में प्रकाशित की जानी चाहिए । दोनों मामलों में प्रकाशन का खर्च स्वयं रेल कर्मचारी को उठाना होगा । भारत के राजपत्र में विज्ञप्ति के प्रकाशन के लिए, रेल कर्मचारी से कहा जाए कि वह प्रकाशन प्रबंधक, भारत सरकार, प्रकाशन शाखा, सिविल लाइंस, दिल्ली से मिले । यदि रेल कर्मचारी ने अपने नाम परिवर्तन की अधिसूचना राज्य सरकार के राजपत्र में निकलवा दी हो तो उसे भारत सरकार के राजपत्र में उसके प्रकाशन का आग्रह करने की आवश्यकता नहीं है ।
IREM Rule No.1202: Endorsement Of Changed Name In Official Records/ परिवर्तित नाम का सरकारी अभिलेखों में इंदराज
It is only after the formalities described in the foregoing paragraph have been complied with and satisfactory evidence of identity and execution of the documents adduced by the railway servant that the adoption of the new name or change in the existing name should be recognized officially, entries in Government records so far as may be necessary being amended accordingly. True copies of the relevant documents should be retained and placed on the personal file of the railway servant concerned.
उपर्युक्त पैराग्राफ में उल्लखित औपचारिकता पूरी हो जाने और रेल कर्मचारी द्वारा पहचान के लिए संतोषजनक साक्ष्य प्रस्तुत करने और प्रलेखों के निष्पादन के बाद ही, नए नाम अथवा मौजूदा नाम में परिवर्तन को सरकारी रूप से मान्यता दी जानी चाहिए और सरकारी अभिलेखों के इंदराजों में तदनुसार यथावश्यक संशोधन किए जाने चाहिए । संगत प्रलेखों की सही प्रतिलिपियां तैयार करके उन्हें संबंधित रेल कर्मचारी की वैयक्तिक मिसिल में रखा जाना चाहिए ।
IREM Rule No.1203: Change In Names Of Women Railway Servants Consequent On Their Marriage/ विवाह के परिणामस्वरूप महिला रेल कर्मचारियों के नाम में परिवर्तन
In the case of change in names of women railway servants consequent on their marriage, formalities indicated in paragraphs 1201 & 1202 above need not be observed, provided that the Head of the Office or Department concerned is satisfied that the change sought to be effected is, in reality in pursuance of the marriage and that the new name is after the name of the husband. The change of name in such cases should, however, be notified to all officials concerned.
विवाह के परिणामस्वरूप महिला रेल कर्मचारियों के नाम में परिवर्तन के मामले में उपर्युक्त पैरा 1201 और 1202 में उल्लिखित औपचारिकताओं का पालन करने की आवश्यकता नहीं है बशर्ते संबंधित कार्यालय अथवा विभाग का अध्यक्ष इस बात से संतुष्ट हो कि जो परिवर्तन करने के लिए कहा जा रहा है वह वास्तव में विवाह के कारण और उसके परिणाम स्वरुप अपेक्षित है और नया नाम पति के नाम पर है । लेकिन, इन मामलों में नाम परिवर्तन की अधिसूचना भी संबंधित अधिकारियों को दी जानी चाहिए ।
IREM Rule No.1204: Change In Names Consequent On A Departmental Clerical Error/ विभागीय लिपिकीय भूल के परिणामस्वरूप नाम में परिवर्तन
As regards change in names consequent on a departmental clerical error, the procedural instructions indicated in paragraphs above need not be followed and necessary corrections should be effected in the official records. The correct name should be notified to all concerned in this case also.
जहां तक विभागीय लिपिकीय भूल के परिणामस्वरूप नाम परिवर्तन का संबंध है, उपर्युक्त पैराग्राफों में उल्लिखित कार्यविधि संबंधित अनुदेशों का पालन करने की आवश्यकता नहीं है और सरकारी अभिलेखों में आवश्यक भूल सुधार कर लेना चाहिए । इस मामले में भी सर्व संबंधितों को सही नाम की अधिसूचना दी जानी चाहिए ।
IREM Rule No.1205: Change In Name Due to Change In Father’s Name/ पिता के नाम में परिवर्तन के परिणामस्वरूप नाम में परिवर्तन
In the case of change of name of the father of a railway servant, it is not binding on the part of the railway servant concerned to follow the change. But if he does so, the prescribed formalities laid down in paragraphs above should be followed.
यदि रेल कर्मचारी के पिता के नाम में परिवर्तन होता है तो संबंधित रेल कर्मचारी के लिए उस परिवर्तन का अनुसरण करने की बाध्यता नहीं है । परंतु यदि वह ऐसा करता है तो उपर्युक्त पैराग्राफों में निर्धारित औपचारिकता का पालन किया जाना चाहिए ।